आगरा, फरवरी 4 -- राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी से जुड़े मामले में प्रस्तुत सिविल रिवीजन में आदेश 1 नियम 8 सिविल प्रक्रिया संहिता पर बुधवार को न्यायालय में बहस हुई। दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें और तर्क प्रस्तुत किए। विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए लोकेश कुमार ने शेष बहस के लिए 13 फरवरी की तिथि नियत की है। वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने तर्क दिया कि विपक्षी संख्या 2 रामजीलाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर बाबर को भारत में बुलाने का आरोप लगाते हुए दिया गया बयान अपमानजनक है, जिससे कई लोगों की भावनाएं आहत हुईं। वहीं विपक्षी संख्या 2 के अधिवक्ता ने आपत्ति जताते हुए कहा कि रामजीलाल सुमन सांसद हैं और उनका बयान संसद में दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि आदेश 1 नियम 8 सीपीसी का प्रार्थना पत्र वाद दायर करते समय प्रस्तुत ...