पटना, जनवरी 16 -- सुप्रीम कोर्ट ने बिहार से जुड़े मामले में अपने आदेश में कहा कि डी फार्मा वाले ही फार्मासिस्ट के पद पर बहाल हो सकते हैं। कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। फार्मासिस्ट की बहाली के लिए बनाई गई नियमावली को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने सभी अर्जी को नामंजूर करते हुए कहा कि फर्मासिस्ट के पद पर बहाल होने के लिए न्यूनतम अर्हता डी फार्मा निर्धारित है। बी फार्मा और एम फार्मा वाले अभ्यर्थी फर्मासिस्ट के बजाए अन्य उच्च पद पर बहाल होने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन फर्मासिस्ट के पद पर सिर्फ डी फार्मा वाले ही बहाल होंगे। कोर्ट ने राज्य सरकार के कानून को सही ठहराते हुए सभी अर्जी को खारिज कर दिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर चुनौती दी गई। राज्य सरकार ने फार्मसिस्...
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