पटना, मार्च 25 -- राज्य स्तर पर बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के अधीन एक विशिष्ट वित्तीय संस्थान 'जीविका निधि का गठन किया जाएगा। यह संस्थान ग्राम संगठनों आदि को पूंजी देगी, जिसमें जीविका दीदियां ही सदस्य होती हैं। इस तरह जीविका दीदियों को आत्मनिर्भर बनाने में और भी अधिक मदद मिलेगी। इसको लेकर विधानसभा में मंगलवार को बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित हुआ। सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने सदन में इसका प्रस्ताव रखा, जिसे ध्वनि मद से पारित किया गया। हालांकि, इस दौरान विपक्षी सदस्य मंत्री के संबोधन से नाराजगी जताते हुए सदन से वाकआउट कर गए। मालूम हो कि ग्रामीण विकास विभाग के तहत जीविका के 71,298 ग्राम संगठनों और 1671 संकुल संघों के कार्यों के विस्तार के लिए राज्य स्तर पर जीविका निधि बनाने का भी निर्णय लिया है। साथ ही विधानस...