मुजफ्फरपुर, फरवरी 8 -- मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। जीएसटी के नियमों को लेकर राज्य में एक महत्वपूर्ण बदलावा आया है। अब 50 हजार रुपये से अधिक कीमत के माल पर अंतर राज्य या राज्य के भीतर परिवहन पर ई-वे बिल अनिवार्य कर दिया गया है। नया नियम 11 फरवरी से प्रभावी हो जाएगा। इसकी जानकारी जिला टैक्सेशन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार वर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने ई-वे बिल की न्यूनतम सीमा कम कर दी है। पहले राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक लाख से अधिक के माल परिवहन पर ई-वे बिल जारी कराना होता था। इसे केंद्र सरकार की ही तरह घटाकर अब 50 हजार से अधिक के माल के परिवहन पर जरूरी कर दिया गया है। इसके लिए जीएसटी के नियम 138 में आंशिक सुधार किया गया है। इसके अनुसार 50 हजार रुपये से अधिक मूल्य के माल के अंतरराज्य (इंटर स्टेट) या राज्य के भ...