लखनऊ, जनवरी 28 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता। वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे राज्य कर्मचारियों को दिए गए भवन मरम्मत, निर्माण, विस्तार कार्य या अग्रिम भुगतान की राशि के ऑडिट के निर्देश दिए हैं। विभाग ने कहा है कि वर्ष 2001-02 से 2024-25 की अवधि में स्वीकृत किए लोन या अग्रिम राशि के भुगतान और उपयोगिता प्रमाण पत्र का मिलान महालेखाकार कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों से करवा लिया जाए। इसकी जानकारी शासन और महालेखाकार को भी दें। अगर तय समय में ऐसा नहीं होता है तो सभी जिम्मेदारियां वित्त नियंत्रक की होंगी और महालेखाकार द्वारा पुस्तांकित आंकड़े ही अनंतिम माने जाएंगे।

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