लखनऊ, जनवरी 25 -- राज्यकर्मियों की तरह निकाय कर्मियों को भी संपत्तियों का ब्योरा 31 जनवरी तक देना अनिवार्य रूप से देना होगा। स्थानीय निकाय निदेशक अनुज कुमार झा ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के आधार पर निकायों को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्तियों का ब्योरा देना है। इसके बाद भी देखने में आया है कि कार्मिक संपत्तियों का ब्योरा देने में आनाकानी करते हैं। इसलिए शासन स्तर पर तय किया गया है कि संपत्तियों की जानकारी न देने वाले कार्मिकों की पदोन्नति रोक दी जाएगी। स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश में 762 निकाय हैं। राज्यकर्मियों की तरह निकाय कर्मियों को भी हर साल संपत्तियों की जानकारी ऑनलाइन देनी चाहिए, लेकिन इसमें आनाकानी की जाती है। इसील...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.