इंदौर, दिसम्बर 13 -- राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में मेघालय के पूर्वी खासी पर्वतीय जिले की एक अदालत ने अक्टूबर महीने में राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और तीन हमलावरों विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे। अदालत ने बीएनएस की धाराओं 103(1) (हत्या), 238 (ए) (साक्ष्य मिटाना) और 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप तय किए थे। अब अदालती कार्यवाही के बीच राजा के परिवार ने उसके एक अधूरे सपने को पूरा किया है। राजा रघुवंशी के परिवार का कहना है कि राजा अलग-अलग प्रकार के व्यंजनों का शौकीन था। उसकी इच्छा थी कि शादी के बाद वह अपना खुद का रेस्टोरेंट शुरू करे। वह रेस्टोरेंट के कारोबार में हाथ आजमाना चाहता था। राजा के परिजनों ने उसकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए कट रोड पर 'राजा भोज ढाबा' खोला है। बताया जाता है कि इस ढ...