लखनऊ, जून 22 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता राजस्व परिषद ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-80 की घोषणा के बाद नामांतरण आदेश पारित करने में लापरवाही न बरती जाए। आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद एसवीएस रंगाराव ने इस संबंध में निर्देश भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि राजस्व संहिता की धारा-83 में घोषणा या रद्द किया जाएगा। धारा-80 के अधीन घोषणा के बाद अंतरण या उत्तराधिकार के आधार पर नामांतरण आदेश पारित किया जाएगा। इसलिए नामांतरण रद्द करने और दर्ज करने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा और इसमें राजस्व संहिता में दी गई व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.