गोरखपुर, मई 22 -- गोरखपुर। भ्रष्टाचार में आरोपित मऊ जनपद के घोसी तहसील में तैनात तत्कालीन राजस्व निरीक्षक रमेंद्र कुमार पांडेय की जमानत विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विपिन कुमार ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रमेश राम त्रिपाठी का कहना था कि शिकायतकर्ता उदयभान राय मऊ जिले के धनौली का निवासी है। उसने अपनी जमीन की पैमाइश के लिए जनवरी 2025 में उपजिलाधिकारी के यहां प्रार्थना पत्र दिया था। उसी जमीन की पैमाइश के लिए आरोपित राजस्व निरीक्षक रमेंद्र कुमार पांडेय ने शिकायतकर्ता से दस हजार रुपये रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि आरोपित को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़वाना चाहता था। शिकायतकर्ता की शिकायत पर एक ट्रैप टीम का गठन हुआ और 1 मई 2025 को रिश्वत के...