जयपुर, अप्रैल 29 -- राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की नगरपालिकाओं में चुनाव टालकर प्रशासक नियुक्त करने के मामले में राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। यह मामला पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की ओर से दाखिल जनहित याचिका से जुड़ा है। याचिका में 55 शहरी निकायों में समय पर चुनाव नहीं करा करा कर प्रशासक नियुक्त किए जाने को चुनौती दी गई है। मंगलवार को न्यायाधीश श्रीचंद्रशेखर और न्यायाधीश आनंद शर्मा की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान के मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग के सचिव एवं निदेशक, राज्य निर्वाचन आयोग और चुनाव आयुक्त को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि इन 55 शहरी निकायों का कार्यकाल नवंबर 2024 में समाप्त हो गया था। फिर भी राज्य सरकार ने चुनाव ...
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