नई दिल्ली, अक्टूबर 11 -- राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी कर राज्य के बोर्ड और निगमों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) से बाहर निकलने और यदि वे चाहें तो नई पेंशन योजना को अपनाने की अनुमति दे दी। वित्त विभाग के एक आदेश में कहा गया कि यदि बोर्ड और निगम स्वतंत्र रूप से पेंशन निधि का प्रबंधन करने में असमर्थ हैं, तो वे पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) से बाहर निकल सकते हैं। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पहले से ही ओपीएस के दायरे में आए कर्मचारियों को उनके लाभ मिलते रहेंगे। वित्त सचिव नवीन जैन ने कहा कि आदेश बिल्कुल स्पष्ट है। यह बोर्ड, निगम और स्वायत्त निकायों के लिए है। यह उन संस्थानों के लिए है जो ओपीएस प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं। जो कर्मचारी ओपीएस का लाभ प्राप्त कर रहे हैं उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
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