नई दिल्ली, फरवरी 16 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को अभिनेता राजपाल यादव को राहत दी। कोर्ट ने राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में मिली सजा को 18 मार्च तक के लिए निलंबित कर दिया। साथ ही यादव को जेल से रिहा करने की इजाजत दे दी है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने यह आदेश तब दिया जब यादव ने शिकायत करने वाली कंपनी मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक अकाउंट में डेढ़ करोड़ रुपए जमा करा दिए। पीठ ने कहा कि यादव की सजा पर कुछ समय के लिए रोक लगाई जा रही है। यह रोक अगली सुनवाई 18 मार्च तक के लिए जारी रहेगी।परिवार में शादी का हवाला यादव ने 19 फरवरी को अपने परिवार में शादी का हवाला देते हुए सजा निलंबित करने की मांग की। पीठ ने यादव को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने व बिना इजाजत देश न छोड़ने का निर्देश दिया है। पीठ ने यादव को 18 मार्च को अगली ...