पटना, मार्च 5 -- बिहार विधान परिषद से निष्कासित राजद सदस्य डॉ. सुनील कुमार सिंह की सदस्यता पुन: बहाल कर दी गयी। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बुधवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही डॉ. सुनील कुमार सिंह की सदस्यता बहाल करने की सूचना दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनील सिंह पर हुई कार्रवाई के सदन के निर्णय को सही माना है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सुनील सिंह के कृत्य को अनुचित माना। सजा के बिंदु पर कोर्ट ने विचार किया और इसके लिए उन पर की गयी कार्रवाई और सात महीने तक निष्कासन अवधि को सजा के लिए पर्याप्त माना, इसलिए डॉ. सुनील सिंह को निष्कासन के दौरान के सात महीने के वेतन, पारिश्रमिक आदि का लाभ नहीं मिलेगा। सभापति ने यह भी उम्मीद जतायी कि डॉ. सुनील कुमार सिंह सदन की मर्यादा का ख्याल रखेंगे। पूर्व मु...
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