नई दिल्ली, मई 1 -- नई दिल्ली, का.सं.। राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय में हुई तोड़फोड़ की घटना की जांच की निगरानी के लिए दायर आप सांसद राघव चड्ढा की याचिका खारिज कर दी। यह मामला वर्ष 2020 की एक घटना से जुड़ा है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल की अदालत में दिल्ली पुलिस ने बताया कि मामले में अब कोई जांच नहीं चल रही है। राघव के वकील ने भी याचिका को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। इस मामले में भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और अन्य को आरोपी बनाया गया था।

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