रांची, दिसम्बर 15 -- रांची, संवाददाता। राजधानी के मेन रोड में 10 जून 2022 को हिंसा मामले में नामजद आरोपी नकीब उर्फ मोंटू उर्फ मो. नकीब उर्फ मिंटू को अदालत से कोई राहत नहीं मिली। उसकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर अपर न्यायायुक्त सात एके तिवारी की अदालत ने सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि केस डायरी में उपलब्ध साक्ष्य और आरोपों की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को अग्रिम जमानत देना उचित नहीं होगा। मामला 10 जून 2022 का है। अभियोजन के अनुसार, एक बयान को लेकर विरोध-प्रदर्शन के दौरान एक समूह ने अवैध जमावड़ा कर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश के दौरान प्रदर्शनकारियों ने हिंसक रूप अपनाते हुए पुलिस पर पथराव किया। इसके बाद हिंदपीढ़ी थाना में दंगा, सरकारी काम में बाधा, आपराध...