रांची, अक्टूबर 6 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निगम से मौखिक कहा है कि रांची में अब जो भी शौचालय बने, उसका आकार बड़ा हो। शौचालय में रोशनदान की व्यवस्था भी की जाए। शौचालय के इस्तेमाल करने के लिए नगर निगम लोगों को जागरूक भी करे। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सोमवार को स्वत: संज्ञान लिए मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। कोर्ट ने रांची नगर निगम को रांची में निर्माणाधीन शौचालय की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर निर्धारित की। शहर में 243 शौचालय बनाए गए हैं सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया कि रांची शहर में 243 शौचालय बने हैं, जिसकी सफाई प्रतिदिन तीन बार होती है। अगर शौचालय से संबंधित कोई शिकायत है तो उसके लिए भी नंबर...
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