नई दिल्ली, फरवरी 19 -- रांची में पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग साली से रेप करने के मामले में दोषी करार जीजा अनिल एक्का को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त 6 माह जेल काटनी होगी। दोषी जीजा पर साल 2019 में यह केस दर्ज करवाया गया था। अब उसे जिंदगी के अगले 20 साल जेल में काटने होंगे आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था... रांची की पॉक्सो मामले के न्यायाधीश ने साली से रेप करने के आरोप में 11 फरवरी को दोषी करार दिया था। पीड़िता 6 बहनों में सबसे छोटी थी। जबकि, दुष्कर्म का दोषी अनिल एक्का पीड़िता की बड़ी बहन का पति है। घटना को लेकर साल 2019 में चान्हो थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसमें कहा गया है कि 28 जून 20...
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