नई दिल्ली, जुलाई 15 -- पटियाला हाउस कोर्ट ने बारामुला से सांसद अब्दुल रशीद शेख उर्फ इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। रशीद ने 21 जुलाई से संसद के मानसून सत्र में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत या वैकल्पिक रूप से हिरासत में ले जाकर सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी है। कोर्ट अब 21 जुलाई को फैसला सुनाएगा। रशीद फिलहाल आतंकवादी फंडिंग मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। यह मामला हाफिज सईद से जुड़े आतंकी वित्तपोषण से संबंधित है। विशेष जज चंदर जीत सिंह की अदालत ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। रशीद की ओर से अधिवक्ता आदित्य वाधवा, विख्यात ओबेराय और निशिता गुप्ता ने अदालत में दलील दी कि उन्हें संसद में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत दी जाए। यदि ऐसा संभव न हो, तो उन्हें हिरासत मे...