नोएडा, जुलाई 25 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर ऐक्ट) की अदालत ने स्क्रैप माफिया रवि नागर उर्फ रवि काना, न्यूज पोर्टल के पत्रकार पंकज पाराशर, पूनम और राजेंद्र सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। राजेंद्र सिंह और उनकी पत्नी पूनम ने अग्रिम जमानत मांगी थी। सेक्टर बीटा-2 कोतवाली में करीब बीस दिन पहले रवि काना और उसके गिरोह के 23 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर ऐक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें रवि काना और पंकज पाराशर के अधिवक्ता ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी। इस मुकदमे में राजेंद्र सिंह उनकी पत्नी पूनम की तरफ से अग्रिम जमानत के लिए याचिका डाली गई थी। बचाव पक्ष की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल कर तर्क दिया गया कि आरोपी निर्दोष हैं। इन्हें झूठा फंसाया गया है। वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर ऐक्ट) बबलू...