फर्रुखाबाद कन्नौज, जनवरी 29 -- फर्रुखाबाद। अपर जिला मजिस्ट्रेट/वन वंदोबस्त अधिकारी ने बताया कि रमन्ना गुलजारबाग मे 157.4220 हेक्टेयर भूमि को आरक्षित वन के रूप में गठित करने का निर्णय भारतीय वन अधिनियम में दिया गया है। इसके तहत आरक्षित वन्य क्षेत्र में किसी भूमि पर अधिकार करने, पशुओं को छोड़ने, वृक्ष काटने, जलाने, सफाई करके खेती योग्य बनाने, अवैध शिकार करने की किसी को अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति किसी अधिकार पर अपना दावा समझता है तो वन बंदोबस्त अधिकारी के सामने तीन माह में उपस्थित होकर अपना दावा कर सकता है।
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