नई दिल्ली, फरवरी 24 -- कर्नाटक हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को राहत देते हुए मंगलवार को पुलिस को निर्देश दिया कि 'चामुंडी देवी' का कथित रूप से मजाक उड़ाने से संबंधित मामले में उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की पीठ ने बेंगलुरु पुलिस को यह निर्देश देते हुए अभिनेता को उनके व्यवहार के लिए फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत ने सिंह को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। सिंह पर गोवा में पिछले साल आयोजित फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह के दौरान सिंह ने 'कांतारा चैप्टर-1' में देवी चावुंडी संबंधी दृश्य में अभिनेता-निर्देशक ऋषभ शेट्टी की भूमिका की नकल करते हुए उनकी तारीफ की थी। उन्होंने चावुंडी देवी को भूत तक कहा था।
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