नई दिल्ली, फरवरी 14 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर व बीयर बाइसेप्स के नाम से चर्चित यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को किसी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए, उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इलाहाबादिया ने 'इंडिया गॉट लेटेंट शो में दिए गए कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान के लिए अपने खिलाफ देशभर में दर्ज प्राथमिकी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ के समक्ष इलाहाबादिया की ओर से अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़ ने याचिका का उल्लेख करते हुए, इसे सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। अधिवक्ता चंद्रचूड़ ने पीठ से कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका है। इस पर, मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने इन...
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