मुजफ्फरपुर, फरवरी 22 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। तत्कालीन जिला अवर निबंधक (रजिस्ट्रार) शाहिद जमील अहमद से बदतमीजी के 13 वर्ष पुराने मामले में स्टांप वेंडर कुढ़नी के चंद्रहटी गांव के रामाकांत सिंह पर कोर्ट ने सात सौ रुपये जुर्माना लगाया है। ट्रायल के बाद एसीजेएम-सात कुमार गिरीन्द्र गौरव के कोर्ट ने शनिवार को जुर्माना लगाया। मामले में अभियोजन पदाधिकारी रंजीत कुमार ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों को पेश किया। तत्कालीन रजिस्ट्रार शाहिद जमील अहमद ने दो नवंबर 2012 को नगर थाने में एफआईआर कराई थी। कहा था कि दो नवंबर 2012 की दोपहर लगभग 3.30 बजे वे इजलास पर थे। उसी समय स्टांप वेंडर रामाकांत सिंह वहां पहुंच गया। वे अनाप-शनाप बोलते हुए बदतमीजी करने लगे। वे हंगामा मचाने व सरकारी काम में बाधा डालने लगे। मामले की जांच के बाद पुलिस ने रामाकांत सिंह...