मुजफ्फरपुर, मई 28 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता बिहार के विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार, एफओ और एफए की नियुक्ति के नये नियम पर राजभवन ने मुहर लगा दी। पिछले दिनों राजभवन ने इन तीनों पदों पर बहाली के नये नियम बनाते हुए सभी कुलपतियों से मंतव्य मांगा था। इसके बाद कुलपतियों ने इसपर अपना मंतत्व्य दे दिया दिया था। कुलपतियों के मंतत्व्य के बाद राजभवन ने इस पर मुहर लगाते हुए जारी कर दिया है। रजिस्ट्रार नियुक्ति के नये नियम के तहत अब कुलपति रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी और वित्त सलाहकार के लिए तीन नाम का पैनल भेजेंगे। इन तीनों अधिकारियों का कार्यकाल तीन साल का होगा। बिहार के विवि में रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी और वित्त सलाहकार के कामकाज का मूल्यांकन हर साल किया जाएगा। अगर कुलपति तीनों अधिकारियों के कामकाज से संतुष्ट नहीं होंगे तो वह अपनी राय राजभवन भे...