पटना, फरवरी 13 -- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने रक्षा मंत्रालय की भूमि को अतिक्रमण से बचाने व राजस्व अभिलेखों में उचित तरीके से प्रविष्टि कर दाखिल-खारिज करने का निर्देश दिया है। विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने पटना, रोहतास, कैमूर, गया, मुजफ्फरपुर व गोपालगंज के समाहर्ता को इस बाबत निर्देश भेजा है। अगर समाहर्ता के आदेश का कोई उल्लंघन कर अतिक्रमण करता है तो उसे एक साल की जेल या 20 हजार तक जुर्माना या दोनों दिए जाएंगे। साथ ही यह एक संज्ञेय अपराध भी होगा। पत्र में कहा गया है कि डिफेंस की भूमि को प्राथमिकता के आधार पर अतिक्रमणमुक्त किया जाए। साथ ही इसके दाखिल-खारिज में भी प्राथमिकता बरती जाए। अगर कोई भी रक्षा मंत्रालय की जमीन को अतिक्रमण करने की कोशिश करे तो जिला प्रशासन वहां नोटिस चिपकाए। चूंकि विभाग को यह सूचना मिली है कि अनेक मामलों में स...