औरैया, नवम्बर 1 -- ग्राम कन्हई का पुरवा निवासी चंद्रशेखर की हत्या के मामले में कोर्ट ने चार अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान ने सजा के साथ प्रत्येक पर 42-42 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। फैसला जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अभिषेक मिश्रा और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद सुनाया गया। वादी गीता देवी ने 9 अक्टूबर 2011 को दिबियापुर थाने में तहरीर दी थी कि 9 अक्टूबर 2011 की शाम वह अपने पति चंद्रशेखर और परिजनों के साथ दूध लेकर दिबियापुर लौट रही थीं। दिबियापुर बंबी रोड पर मेवालाल के मकान के पास अचानक दो मोटरसाइकिलों पर आए धीरज पुत्र बलबीर सिंह निवासी रसूलपुर थाना अजीतमल, विजयपाल पुत्र पुत्तीलाल निवासी कठेला थाना इंदरगढ़ कन्नौज, अनिल राजपूत पुत्र रामस्वरूप निवासी नगला गढ़ी थाना बेवर मैनपुरी व उनके सा...
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