धनबाद, जून 22 -- धनबाद, प्रतिनिधि झरिया के रंजय सिंह उर्फ रविरंजन सिंह की हत्या के आरोप में सात वर्षों से जेल में बंद आरा बेरथ निवासी नंद कुमार सिंह उर्फ बबलू उर्फ रूना सिंह उर्फ मामा की जमानत अर्जी एक बार फिर झारखंड हाईकोर्ट से खारिज हो गई। सूचक के अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने बताया कि नंद कुमार की ओर से अधिवक्ता ने हाईकोर्ट से जमानत अर्जी वापस लेने की प्रार्थना की, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। इसके पूर्व नंद कुमार की जमानत अर्जी वर्ष 2019, 2020 और 2024 में सत्र न्यायालय एवं उच्च न्यायालय से खारिज हो चुकी है। रंजय की हत्या सरायढेला के चाणक्य नगर में 29 जनवरी 2017 को हुई थी। पांच नवंबर 18 को सरायढेला थाना की पुलिस ने नंद को शूटर बताते हुए उसके विरुद्ध अदालत में चार्जशीट दायर की थी। जबकि चंदन शर्मा, हरेंद्र सिं...