सुल्तानपुर, अगस्त 27 -- कादीपुर संवाददाता। नगर पंचायत अध्यक्ष आनंद जायसवाल द्वारा दर्ज कराए गए रंगदारी के मामले में गिरफ्तार आरोपी पिता-पुत्र की जमानत अर्जी एसीजेएम कादीपुर विश्वजीत सिंह ने खारिज कर दी। मामले में तीन आरोपियों में से रणजीत दूबे और उनके पुत्र रजत दूबे को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कादीपुर के चेयरमैन आनंद जायसवाल की तहरीर पर पुलिस ने 14 अगस्त 2025 को रंगदारी मांगने और सोशल मीडिया पर अमर्यादित पोस्ट डालने के आरोप में कस्बा निवासी रणजीत दुबे और उनके दोनों पुत्रों के विरुद्ध केस दर्ज किया था। जिसमें से रणजीत दुबे और रजत दूबे की गिरफ्तारी एक सप्ताह पूर्व हुई थी। वादी मुकदमा जायसवाल की ओर से उनके निजी अधिवक्ता आशुतोष श्रीवास्तव और सहायक अभियोजन अधिकारी मयंक सिंह ने जमानत का विरोध किया था। दोनों पक्षों की सुनवाई मंगलवार 26...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.