सुल्तानपुर, फरवरी 24 -- सुलतानपुर। बल्दीराय थाना क्षेत्र की एक नाबालिग किशोरी को बहलाकर शोषण करने एवं शादी का झांसा देकर कई दिनों तक दुष्कर्म करने के आरोपी पूरनचन्द की जमानत याचिका पॉक्सो कोर्ट के जज नीरज श्रीवास्तव ने खारिज कर दी है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने कहा कि थाना क्षेत्र के ब्राहिमपुर निवासी आरोपी ने इंस्टाग्राम पर पीड़िता की फोटो से छेड़छाड़ किया और उसी के आधार पर ब्लैकमेल कर करीब एक साल तक शादी का झांसा देकर दुराचार करता रहा। बीती दो जनवरी को पीड़िता को उसके रिश्तेदारी में छोड़कर आरोपी पूरन चन्द भाग गया था जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

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