नोएडा, दिसम्बर 9 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला अदालत ने बाल यौन शोषण के एक मामले के आरोपी की न्यायिक हिरासत रिमांड को निरस्त कर दिया। सीबीआई ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया था। न्यायाधीश विजय कुमार हिमांशु ने निर्णय में कहा कि मामले में ठोस सबूतों की कमी है। आरोपी आनंद प्रकाश ने अब तक जांच में पूरा सहयोग किया है। ऐसे में आरोपी को रिहा किया जाता है। यह मामला एक अनाम शिकायत से शुरू हुआ। गृह मंत्रालय द्वारा संचालित साइबर टिप लाइन की 14-सी रिपोर्ट के आधार पर इसकी जांच दिल्ली सीबीआई को मिली थी। रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने 31 अक्तूबर 2025 को ग्रेटर नोएडा के एसकेए ग्रीन आर्क सोसाइटी निवासी आनंद प्रकाश के खिलाफ आईटी ऐक्ट की धारा 67बी और पॉक्सो एक्ट की धारा 15 में दिल्ली में प्राथमिकी दर्ज की। जांच के दौरान बाद में आईपीसी की कई अन्य धाराएं भी ज...