नई दिल्ली, सितम्बर 13 -- महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2018 में 11 साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के लिए एक व्यक्ति को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त सेशन जज डी.एस. देशमुख ने शुक्रवार को संतोष भीमराव वानखेड़े (32) को पॉक्सो अधिनियम और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने वानखेड़े को 10 साल सश्रम कारावास की सजा के अलावा 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुमाने की राशि अपील अवधि के बाद पीड़िता को दी जाएगी। नियमों के अनुसार अतिरिक्त मुआवजे के लिए मामला डीएलएसए को भी भेजा गया था। मामले के विवरण के अनुसार, 19 मई, 2018 की तड़के मुंब्रा इलाके में आरोपी ने बच्ची का यौन उत्पीड़न किया था।

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