रांची, दिसम्बर 10 -- रांची, संवाददाता। पोक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले के मुख्य आरोपी को पनाह देने के मामले में ट्रायल फेस कर रहे हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र निवासी दो आरोपियों मो. जसीम और मो. परवेज को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने दोनों आरोपियों को पहचाने से इनकार की, जिसका लाभ दोनों को मिला। कारण मुख्य आरोपी की मौत ट्रायल के दौरान हो गई थी, जिससे मामला केवल सह आरोपियों की भूमिका तक सीमित रह गया था। यह मामला 2024 में कोतवाली थाना क्षेत्र में दर्ज एक शिकायत से संबंधित था, जिसमें दोनों पर यह आरोप था कि उन्होंने मुख्य अभियुक्त को पनाह दी थी। अदालत में पेश गवाहों में पीड़िता, उसके पिता, दो अन्य गवाह तथा जांच अधिकारी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कोई भी प्रत्यक्ष बयान नहीं दिया। पीड़िता ने भी अदालत में आ...