धनबाद, मई 10 -- धनबाद। शादी का प्रलोभन देकर महिला का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी सरकारी विद्यालय के कंप्यूटर शिक्षक केसलपुर निवासी सरोज खत्री को अदालत ने अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता गजेंद्र कुमार के अनुसार पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि इससे पूर्व महिला ने गोविंदपुर थाने में शिकायत की थी, जिसमें खुद को आरोपी की पत्नी बताया था। अदालत ने आरोपी को सशर्त जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है।

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