पटना, जुलाई 4 -- कार्यस्थल पर अगर किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न की घटना होती है तो उन्हें क्या करना है? इसकी पूरी जानकारी जरूरी है। इसके लिए महिला को आगे आना होगा। इसे लेकर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन महिला एवं बाल विकास निगम परिसर में किया गया। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में 19 जिलों के जिला परियोजना प्रबंधक और जिला मिशन समन्वयक शामिल हुए। दो दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यशाला के आयोजन में यूएनएफपीए के तकनीकी सहयोग से किया गया। मौके पर प्रशिक्षक आईआईटी रूड़की के सोशल साइंस की प्रोफेसर स्मिता सिन्हा ने सोशल लीगल साक्षरता पर जोर दिया। कहा कि कामकाजी महिलाओं को इस अधिनियम की जानकारी देनी होगी। सीएनएलयू के प्रोफेसर कीर्ति ने अधिनियम के अनुपालन की चुनौतियों और उसके निराकरण की जानकारी दी। प्रशिक्...