रामपुर, जुलाई 3 -- अधिशासी अभियंता ने कहा कि एकमुश्त समाधान योजना के तहत पंजीकृत उपभोक्ताओं को विलम्बित भुगतान में ब्याज में छूट दी जा रही है। इसलिए उपभोक्ता जल्द से जल्द इसका लाभ लें और विद्युत बिल जमा करवाएं। इसकी जानकारी देते हुए अधिशासी अभियंता कर्मवीर सिंह ने कहा कि शासन ने 24-025 में एकमुश्त समाधान योजना को लागू किया था। इस योजना के माध्यम से तीन चरणों में ब्याज मुक्त बिजली का बिल जमा करवाया जा रहा था। अब शासन ने दोबारा इस योजना को लागू किया है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.