रामपुर, जुलाई 3 -- अधिशासी अभियंता ने कहा कि एकमुश्त समाधान योजना के तहत पंजीकृत उपभोक्ताओं को विलम्बित भुगतान में ब्याज में छूट दी जा रही है। इसलिए उपभोक्ता जल्द से जल्द इसका लाभ लें और विद्युत बिल जमा करवाएं। इसकी जानकारी देते हुए अधिशासी अभियंता कर्मवीर सिंह ने कहा कि शासन ने 24-025 में एकमुश्त समाधान योजना को लागू किया था। इस योजना के माध्यम से तीन चरणों में ब्याज मुक्त बिजली का बिल जमा करवाया जा रहा था। अब शासन ने दोबारा इस योजना को लागू किया है।
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