नई दिल्ली, मई 16 -- दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 में हुए दंगों के 11 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने इन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस गवाह बनावटी प्रतीत होते हैं। इन लोगों पर आगजनी और चोरी करने का आरोप था। दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 में हुए दंगों के एक मामले में आगजनी और चोरी के आरोप में 11 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने पाया कि मामले में आरोपी व्यक्तियों की पहचान करने वाले दो पुलिस गवाह बनावटी प्रत्यक्षदर्शी प्रतीत होते हैं। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि आरोपी व्यक्ति 24 फरवरी 2020 की रात को कुछ दुकानों में चोरी, तोड़फोड़ और आगजनी में शामिल थे। 14 मई को दिए गए आदेश में कोर्ट ने कहा कि मामले में मुख्य मुद्दा अपराध में शामिल भीड़ में मौजूद आरो...
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