लखनऊ, सितम्बर 2 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सोमवार को स्कूलों की पेयरिंग के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान योगी सरकार की ओर से पूरक जवाबी शपथ पत्र दाखिल किया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि एक किमी से कम दूरी वाले तथा जिन स्कूलों में 49 से अधिक बच्चे हैं, उनकी पेयरिंग (विलय) नहीं की जाएगी। यह भी बताया गया है कि तीन किमी से अधिक दूरी के उच्च प्राथमिक स्कूलों की भी पेयरिंग नहीं की जाएगी। न्यायालय ने सरकार के उक्त पूरक शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर लेते हुए, अगली सुनवाई के लिए 22 सितम्बर की तिथि नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने दिया है। सीतापुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह के उक्त पूरक शपथ पत्र के साथ राज्य सरकार के 27 अगस्त 2025 के शासनादेश को भी दाखिल किया गया है जिसमे...
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