प्रयागराज, फरवरी 2 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 25 जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन समेत अन्य छोटे अपराधों से जुड़े 28 मामलों को वापस लेने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन मामलों में राज्य सरकार लोक अभियोजक के माध्यम से संबंधित निचली अदालतों में केस वापस लेने की अर्जी दाखिल करे। इसके बाद संबंधित अदालतें इन अर्जियों पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेंगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने एमपी/एमएलए मामलों में केस वापसी से जुड़ी स्वतः संज्ञान लेकर कायम आपराधिक याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि जिन मामलों में गंभीर प्रकृति के अपराध नहीं हैं, उन्हें वापस लेने की प्रक्रिया कानून के अनुसार अपनाई जा सकती है। राज्य सरकार की ओर से कुल 72 अर्जियां दाख...