संजय पांडेय, नवम्बर 8 -- यूपी के सभी जिलों में अब 100 से 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक में बनाए जाने वाले मकानों के नक्शे आसानी से पास हो जाएंगे। इस फैसले से विकास प्राधिकरणों या अन्य स्थानीय नगर निकायों के इंजीनियरों की नुक्ताचीनी बंद हो जाएगी। न तो उन्हें खिड़की और एयर वेंटिलेशन जांचकर नक्शा रोकने का अधिकार होगा और न ही किचन में झांकने की अनुमति होगी। एक दिसंबर से लांच किए जाने वाले पोर्टल 'फास्ट पास' के जरिए अपलोड नक्शों का वह तीन पैरामीटर ही चेक कर सकेंगे। नए फैसले के तहत पुराने पोर्टल 'ओबीपास' का सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। सिर्फ 'फास्ट पास' पर ही नक्शे अपलोड होंगे। इसमें विकास प्राधिकरणों के भवन विभाग या नगर नियोजन के इंजीनियरों को सिर्फ सेट बैक, मकान की ऊंचाई और एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) जांचने का ही अधिकार होगा। अगर सरकारी आवासीय योजनाओ...
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