लखनऊ, दिसम्बर 1 -- यूपी में अब हड़ताल करने के नियमों को कड़ा किया गया है। 14 दिनों की पूर्व सूचना के बिना किसी भी हड़ताल या तालाबंदी पर रोक लगा दी गई है। सामूहिक अवकाश भी हड़ताल में शामिल किया गया है। नई श्रम संहिता के मुताबिक अब 300 से ज्यादा श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में छंटनी से पहले प्रदेश सरकार की अनुमति लेनी होगी। न केवल छंटनी बल्कि प्रतिष्ठानों को बंद करने के लिए भी यही व्यवस्था लागू होगी। प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि नई संहिताएं 21 नवंबर से प्रदेश में प्रभावी हो चुकी हैं। उनका दावा है कि श्रम कानूनों का पालन आसान बनाया गया है। श्रमिकों के हित भी संरक्षित किए गए हैं और प्रतिष्ठानों के लिए भी यह राहत भरा है। उद्योगों और श्रमिकों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए शिकायत परितोष समिति, वार्ताकारी परिषद और दो सदस्यीय औद्योगिक ...