लखनऊ, फरवरी 23 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता राज्य सरकार यूपी में निजी क्षेत्रों में विश्वविद्यालय खोलने के लिए भूमि लेने पर स्टांप शुल्क में 100 प्रतिशत तक छूट देने का फैसला किया है। यह छूट भूमि की कीमत के आधार पर अलग-अलग होगी। 50 करोड़ की भूमि पर 50%, 50 करोड़ से 150 करोड़ की भूमि पर 30% और 150 करोड़ से अधिक भूमि पर 20% स्टांप शुल्क में छूट दी जाएगी। प्रमुख सचिव स्टांप अमित गुप्ता ने इस संबंध में सोमवार को अधिसूचना जारी करते हुए सभी जिलों को निर्देश भेज दिया है। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति के आधार पर विश्वविद्यालय खोलने वालों को यह छूट दी जाएगी। किसी भी योजना से लाभ पाने वाले विश्वविद्यालयों को यह छूट नहीं मिलेगी। रजिस्ट्री दस्तावेज के अनुसार वास्तविक क्रय कीमत को परियोजना के लिए भूमि की लागत माना जाएगा। भूमि उत्तर प्रदेश राज्य ...