लखनऊ, अप्रैल 21 -- उत्तर प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आवास विभाग ने बिल्डिंग बाइलाज में बड़ी छूट दी है। इसके लागू होने के बाद कोई भी युवा अपनी या अपने पूर्वजों की खेती की ज़मीन पर आसानी से उद्योग स्थापित कर सकेगा। इसके लिए सरकारी विभागों से भू-उपयोग की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। शासन की ओर से तैयार कराए गए नए बिल्डिंग बाइलाज में इससे जुड़ी तमाम शर्तों में ढील दे दी गई है। इस सम्बंध में शासन ने आपत्ति व सुझाव मांगा है। इसके बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। अब तक किसी ज़मीन को औद्योगिक रूप से उपयोग करने के लिए 12 मीटर चौड़ी सड़क का होना आवश्यक था, लेकिन नई व्यवस्था में यह मानक घटाकर 9 मीटर कर दिया गया है। इससे गांवों और कस्बों में बसे युवाओं के लिए उद्योग लगाना अब कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। सबसे बड़ा फायदा यह हो...
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