लखनऊ, जनवरी 28 -- यूपी के शहरों में नक्शा पास कराने पर 10 हजार से 30 हजार रुपये तक परमिट शुल्क देना होगा। इसके साथ ही आवासीय, व्यवसायिक या फिर मॉल के निर्माण से पड़ने वाले इंपैक्ट के एवज में भी शुल्क की वसूली होगी। प्रमुख सचिव आवास पी. गुरुप्रसाद ने मंगलवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास परमिट फीस, भवन परमिट फीस और निरीक्षण फीस का निर्धारण) नियमावली जारी कर दी गई है। एक हेक्टेयर तक भूमि पर निर्माण पर 10 हजार रुपये, एक से ढाई हेक्टेयर तक पर 20 हजार, ढाई से पांच हेक्टेयर तक 30 हजार और पांच हेक्टेयर से अधिक पर 30 हजार के साथ प्रत्येक पांच हेक्टेयर पर अतिरिक्त 15 हजार रुपये देना होगा। विकास शुल्क लिया जाएगा। वाणिज्यिक, शापिंग कांप्लेक्स, शापिंग मॉल, सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, मिश्रित उ...
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