संवाददाता, अप्रैल 29 -- यूपी के गोरखपुर में जमीन के क्रय-विक्रय में सर्किल रेट के साथ लागू होने वाले सामान्य निर्देश में संशोधन किया गया है। इससे व्यावसायिक गतिविधि वाली जमीन, फ्लैट और बाउंड्री वाले प्लॉट की रजिस्ट्री में राहत मिलेगी। विभिन्न प्रकार की जमीन, फ्लैट के लिए लगने वाले अतिरिक्त शुल्क में 10 से 25 प्रतिशत की छूट दी गई है। जिला प्रशासन ने बीते सात मार्च को अगस्त 2016 के सर्किल रेट में संशोधन किया था। इसमें एक बार फिर संशोधन किया गया है। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एआईजी स्टॉम्प संजय कुमार दुबे एवं एडीएम एफआर विनीत कुमार सिंह ने सोमवार को संशोधित सूची जारी कर दी है। सूची जारी होने के साथ ही यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। सबसे अधिक राहत व्यावसायिक गतिविधि वाली जमीनों की खरीदने में होगी। किसी भी आकर्षक सम्पति के 50 मी...
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