रांची, दिसम्बर 20 -- रांची, विशेष संवाददाता। शैक्षणिक परिसरों और सार्वजनिक स्थलों पर आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों को गंभीरता से लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय द्वारा सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और भारत सरकार को जारी समयबद्ध निर्देशों के आलोक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र लिखकर सुरक्षा सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। परिसर में तैनात होंगे नोडल पदाधिकारी यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान को परिसर की स्वच्छता और सुरक्षा के लिए एक नोडल पदाधिकारी नामित करना अनिवार्य होगा। यह अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि संस्थान के भीतर आवारा कुत्तों का प्रवेश या ठहराव न हो। न...
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