गया, जनवरी 25 -- बिहार मोटर वाहन दुर्घटना ट्रिब्यूनल में सड़क दुर्घटना मामले में सुनवाई के दौरान यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 48 लख रुपये भुगतान करने का आदेश दिया किया है। सूचनाकर्ता ईश्वरी यादव ने अपने पुत्र मनोज कुमार की गंभीर रूप से घायल होने पर मुआवजा के लिए ट्रिब्यूनल कोर्ट में मुकदमा किया था। इस मामले में गाड़ी के मालिक सहित यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को भी पक्षकार बनाया गया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में ट्रिब्यूनल अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने अपना फैसला सुनाया। फैसले में उन्होंने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 48 लाख 13 हजार 866 रुपया मुआवजा देने का आदेश दिया। अपने आदेश में उन्होंने यह भी कहा कि छह फीसदी ब्याज के साथ आदेश प्राप्ति से 30 दिन के अंदर मनोज कुमार के उपरोक्त खाते में जमा करने का आदेश पारित...
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