नई दिल्ली, मई 31 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूबर अजीत भारती व अन्य को 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग करने वाले मुकदमे में समन जारी किया है। याचिकाकर्ता मीडिया कंपनी ने भारती द्वारा अपने हैंडल के माध्यम से 'एक्स पर दो कथित पोस्ट को लेकर हर्जाने की मांग की है। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने भारती व एक अन्य प्रतिवादी को टीएफआई मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करने वाले मुकदमे में समन जारी किया। पीठ ने प्रतिवादी को 30 दिनों में अपना लिखित बयान दाखिल करने को कहा है। याचिकाकर्ता ने मानसिक पीड़ा, आर्थिक नुकसान और उसे हुई चोट के लिए हर्जाना मांगा है।

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