अलीगढ़, फरवरी 4 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। देहलीगेट क्षेत्र की एक युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में एडीजे (एससी-एसटी एक्ट) तोष कुमार शर्मा की विशेष अदालत ने दोषी को सात साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक महेंद्र कुमार ने बताया कि मामले में देहलीगेट क्षेत्र के एक इलाका निवासी युवक ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि एक अक्टूबर 2015 को शाम छह बजे मोहल्ले का ही सुंदर पंडित उनकी बहन को दवा दिलाने के बहाने लोधा क्षेत्र के गांव में ले गया था। डॉक्टर से दवा दिलाने के बाद लौटते समय रास्ते में मुल्जिम चाकू दिखाकर किशोरी को एक गांव के पास बाजरा के खेत में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देगा। किशोरी ने भाई को घटना के बारे में बताया।...