लखीमपुरखीरी, सितम्बर 9 -- शादी का झांसा देकर रिश्तेदारी में युवती के साथ दुराचार करने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। एडीजे अभिषेक कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास समेत पच्चीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुये जेल भेज दिया। एडीजीसी रमेश चन्द्र मिश्र ने बताया कि शाहजहांपुर के रोजा थाना क्षेत्र के हथौड़ा के रहने वाले सोमेंद्र सिंह के रिश्तेदार की ससुराल मोहम्मदी थाना क्षेत्र के एक गांव में थी। सोमेंद्र सिंह रिश्तेदार होने की वजह से उसकी ससुराल आने जाने लगा। धीरे-धीरे सोमेंद्र उसकी रिश्तेदार युवती को विवाह का झांसा देकर उसके साथ दुराचार करने लगा। जानकारी होने पर युवती के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की तो सोमेंद्र के घर वाले सोमेंद्र का युवती से विवाह करने को राजी हो गये लेकिन बाद ...